Punjab: शहर में 30 November तक नए आदेश लागू, जरा ध्यान दें…

पंजाब

नवांशहर: पैट्रोल पंपों और बैंकों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए जिला मैजिस्ट्रैट राजेश धीमान ने जिले के प्रत्येक बैंक और पैट्रोल पंप के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का आदेश जारी किया है।

जिला मैजिस्ट्रेट के अनुसार कैमरे की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 7 दिन की होनी चाहिए। इस आदेश को लागू करने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान, जिला फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर और लीड बैंक मैनेजर जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 30 नवम्बर तक लागू रहेगा। बिना अनुमति लिए यादगारी गेट का निर्माण करने पर पाबंदीः जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,  2023 की धारा 163 के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर किसी गेट का निर्माण नहीं करेगा। यदि ऐसे किसी यादगार गेट का निर्माण करना हो तो संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति ली जानी चाहिए। जारी आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि गांवों में लोग अपने निकट संबंधी की स्मृति में स्मारक द्वार सरकारी/पंचायत स्थल पर बिना  किसी अनुमति के एवं बिना किसी अनुमति के लगा रहे हैं।

कोई भी सक्षम विभाग इसे स्वेच्छा से बनाता है। इस तरह जहां सरकारी जगह पर अवैध कब्जा होता है, वहां इस तरह से बने गेटों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे जान-माल के नुकसान का भी डर रहता है। इसलिए जिले में ऐसे गेटों के निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। ये आदेश 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि मालिक को बोरवैल खोदने से 15 दिन पहले – संबंधित जिला कलैक्टर, संबंधित ग्राम – पंचायत, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग, भूमि रक्षा विभाग (भू-जल) – को सूचित करना जरूरी होगा। इसके साथ ही संबंधित बोरिंग स्थल के पास बोरवैल करने वाली ड्रिलिंग एजेंसी का नाम व रजिस्ट्रैशन – नंबर तथा जमीन मालिक का पूरा नाम व पता लिखा साइनबोर्ड अवश्य होना चाहिए

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