हिसार : हिसार जिले के गांव संडोल की रहने वाली मां-बेटी को हत्या प्रयास के मामले में 3 साल की कैद हो गई है। यह फैसला हिसार की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने मां-बेटी पर 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
दरअसल बता दें कि 2020 में अग्रोहा में लड़ाई झगड़े के दौरान गांव संडोल के जसवंत की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सुनील, प्रदीप, मोनी देवी, सुनीता और निर्मला पर बीएनएस की धारा 147, 149 और 302 के तहत केस दर्ज किया था। मगर बाद में कोर्ट में 302 का मामला 307 में कंवर्ट हो गया। कोर्ट ने माना यह हत्या जानबूझकर नहीं की गई। लड़ाई झगड़े के दौरान जसवंत की मौत हुई थी। इस मामले की सुनवाई 4 साल, 9 महीने और 14 दिन चली।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी अपराधी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला या पूरी तरह से सुधारने वाला नहीं मानना चाहिए। सजा सुनाते समय अपराधी की उम्र, पिछला रिकॉर्ड, सुधार की संभावना अपराध की परिस्थितियां माऔर यने रखती हैं। अदालत ने माना कि दोषियों ने अपने कार्य के परिणामों का पूरा ज्ञान होने के बावजूद अपराध किया, लेकिन उनकी जीवन की कठिनाइयों और उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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