पंजाब के गांवों को लेकर जारी हुए आदेश, अब 24 घंटे…

पंजाब

फाजिल्का: जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सतलुज दरिया से लगे गांवों में किसी भी शरारती तत्वों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए 24 घंटे गश्त (ठीकरी पहरा) लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पुल, दरिया/नहर के टूटने की संभावना हो, तो इस संबंधी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन और संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट को दी जाए।

आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिशों के कारण जिला फाजिल्का में पड़ने वाले सतलुज दरिया में बहुत अधिक पानी आने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस कारण सतलुज दरिया से लगे गांव मुहार जमशेर, तेजा रुहेला, चक्क रुहेला, दोना नानका, ढाणी लाभ सिंह, महात्म नगर, राम सिंह भैणी, झंगड़ भैणी, रेतवाली भैणी, गट्टी नंबर 1, वल्ले शाह हिठ्ठाड़ (गुलाबा भैणी), ढाणी सदा सिंह, गुद्दड़ भैणी, घूरका, ढाणी मोहना राम, वल्ले शाह उताड़ (नूरशाह) की ढाणियां, मुहार खीवा, मुहार सोना, मुहार खीवा भवानी, रेतवाली ढाणी (मुहार जमशेर) में काफी मात्रा में पानी आ गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उक्त बताए गए गांवों की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरा लगाने की जरूरत है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके।

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