सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिनों दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने प्रशासन को इस काम को करने के लिए 8 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया था. कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही इसको लेकर कई लोग विरोध तो कई लोग सपोर्ट में उतर आए हैं. यही कारण है कि अब मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की समीक्षा करने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विवादों में घिरा हुआ है, कुछ लोग इसे सही हैं जबकि अन्य इसे गलत बता रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों (ABC Rules) की भी आलोचना की और कहा कि समाज को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है.
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