उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत को लेकर राहुल गांधी भड़क गए. उन्होंने कहा कि अपराधी को जमानत मिलना शर्मनाक और निराशाजनक है. उन्होंने ये भी कहा कि जब पीड़िता डर के साये में जी रही हो तो जमानत मिलना और शर्मनाक है.
राहुल ने कहा कि पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है. बलात्कारियों को जमानत देना ये कैसा न्याय है? क्या गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या न्याय के लिए आवाज उठाना उसकी गलती है?
दिल्ली HC ने दी सेंगर को जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने कल यानी 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दी थी. कोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी थी. साथ ही उनकी उम्र कैद की सजा पर भी रोक लगा दी गई. जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया था. निचली अदालत ने 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और इतनी ही रकम के तीन जमानतदार पेश करने होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं. इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी. उन्नाव रेप केस का ये मामला साल 2017 का है. इसके एक साल बाद अप्रैल 2018 में सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी पीड़िता
उन्नाव रेप केस की पीड़िता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. पीड़िता ने सेंगर की सजा पर रोक को अपने परिवार के लिए मौत बताया और कहा कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
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