राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-2 पंप हाउस के पास कुएं से पानी लेने को लेकर उपजा विवाद तूल पकड़ गया है। पीड़िता मंजू चौधरी ने अपने पड़ोसियों पर कुएं से पानी भरने से रोकने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कड़े प्रावधान वाली धाराएं भी जोड़ी हैं।
⚡ जुलाई से अक्टूबर तक लगातार चला विवाद: कपड़े सुखाने को लेकर भी हुआ था झगड़ा
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत 23 जुलाई 2026 को हुई थी। इसके बाद 26 जुलाई और फिर 10 अक्टूबर को दोपहर के वक्त दोबारा मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आईं। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें घर के बाहर कपड़े सुखाने जैसी छोटी-छोटी बातों पर भी प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं, ‘छोटी जाति’ का कहकर अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकियां तक दी गईं।
⚖️ पाँच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: सब-इंस्पेक्टर अजीव कुमार रंजन को सौंपी गई जांच
दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, इस मामले में उपेंद्र यादव, अमरेंद्र कुमार, रेमा देवी, आदित्य और अमन उर्फ अंशु को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 352, 3(5) और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस संवेदनशील मामले की अग्रिम अनुसंधान और जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर अजीव कुमार रंजन को सौंपा गया है। पुलिस द्वारा शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों और पिछली घटनाओं के तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
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