पंजाब सरकार ने इंतकाल को लेकर आदेश जारी किए हैं। पंजाब सरकार ने राज्य भर के डिप्टी कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों को लंबित इंतकाल के निपटारे के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी इंतकाल का काम 4-4-2025 तक पूरे हो जाने चाहिए, अगर दी गई तारीख तक पूरे नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने डिप्टी कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों को कहा कि कंप्यूटर सिस्टम से डाटा निकालने पर पता चला है कि राज्य के कई जिलों और तहसीलों में तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी कई इंतकाल लंबित हैं।
इस तरह काम लंबित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रिश्वतखोरी की संभावना भी पैदा होती है। रिश्वतखोरी के प्रति सरकार की जीरो टोलरैंस नीति है। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले की समीक्षा करने के लिए सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ रोजाना बैठक आयोजित की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी लंबित इंतकाल निपटाएं जाएं। संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कानूगो व पटवारियों को स्पष्ट कह दिया जाए। 4.4.2025 के बाद इंतकाल लंबित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का जाएगी।


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