भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा अभी एक साल और पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गृह विभाग ने उनका नाम दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले आइपीएस अधिकारियों की सूची से हटाने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल दिए जाने के दिशा-निर्देश दिए थे।
गृह विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले 17 आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी कर थी। इसमें 1988 बैच के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा का नाम भी शामिल था। जबकि, उनकी नियुक्ति एक दिसंबर 2024 से करने संबंधी आदेश 23 नवंबर को जारी किए गए थे। चूंकि, पुलिस महानिदेशक को कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल दिए जाने के दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं इसलिए मकवाणा दिसंबर 2026 तक पद पर बने रहेंगे। गृह विभाग ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
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