इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के थाना तिलक नगर क्षेत्र स्थित होटल एसेंशिया (देवा स्विमिंग पूल के पास, रिंग रोड) में आयोजित किए जा रहे प्रसिद्ध गरबा महोत्सव ‘ढोली तारा’ पर पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आयोजन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करने, रिंग रोड पर यातायात बाधित करने तथा आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने पर पुलिस द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए गरबा आयोजन की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
🚗 3,000 की अनुमति पर पहुंची दोगुनी भीड़: रिंग रोड और पीपल्याहाना मार्ग पर लगा लंबा जाम
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स हाईडैश के भागीदार आयोजक आशुतोष करमोदिया, ध्रुवम शर्मा एवं हितेश छाजेड़ (निवासी स्कीम नंबर 114 पार्ट-2, इंदौर) द्वारा 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक रोजाना लगभग 3,000 लोगों की उपस्थिति दर्शाकर एसीपी (ACP) खजराना से सशर्त अनुमति प्राप्त की गई थी। लेकिन दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आयोजकों ने क्षमता से लगभग दोगुनी भीड़ एकत्रित कर ली। इसके कारण सर्विस रोड, मुख्य रिंग रोड एवं पीपल्याहाना मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा भीषण ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद सुचारू कराया।
🚨 आपातकालीन वाहनों का रास्ता हुआ बाधित: एसीपी खजराना ने जारी किया निरस्तीकरण आदेश
जांच में पाया गया कि आयोजकों द्वारा परिसर में पर्याप्त बैरिकेडिंग और पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। भाग लेने आए श्रद्धालुओं और दर्शकों के वाहनों को आम सड़कों पर ही पार्क करवा दिया गया, जिससे सामान्य नागरिकों के साथ-साथ एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन (इमरजेंसी) वाहनों का आवागमन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। लोक शांति, यातायात सुगमता और जन-सुरक्षा के गंभीर खतरे को देखते हुए थाना तिलक नगर की रिपोर्ट पर सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) खजराना जोन-02 द्वारा आयोजन की अनुमति तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है।
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