मनेंद्रगढ़: गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस ने बीएनएसएस की धाराओं में दर्ज किया केस

छत्तीसगढ़

एमसीबी (मनेंद्रगढ़) में लोगों को गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली एक महिला के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महिला पर आरोप है कि वह झूठे आरोपों का डर दिखाकर लोगों से अनुचित लाभ वसूलती थी। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद यह कार्रवाई की है।

🕵️ जांच में खुली झूठी शिकायतों की पोल

पुलिस के अनुसार, महिला ने अपने पति सहित अन्य लोगों पर शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, पुलिस की विस्तृत जांच और साक्ष्यों के परीक्षण में ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और भ्रामक पाए गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि महिला का यह पुराना तरीका है; वह पूर्व में भी इसी तरह की शिकायतें कर लोगों को फंसाने, समझौते के नाम पर धन ऐंठने और शासन की राहत राशि का गलत लाभ उठाने की कोशिश कर चुकी है।

👮 पुलिस की सख्त चेतावनी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देश पर महिला के खिलाफ बीएनएसएस (BNSS) की धारा 217 और 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

“मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति प्राप्त होने के बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि शिकायतें निराधार थीं। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे केवल सत्य तथ्यों के आधार पर ही शिकायतें करें।” — विवेक पाटले, जांच अधिकारी

📢 आम जनता के लिए संदेश

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है कि झूठी और भ्रामक शिकायतों के माध्यम से निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कृत्यों में शामिल पाए जाने पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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