पंजाब के लुधियाना महानगर में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान एक अत्यंत अशोभनीय घटना सामने आई है।
लुधियाना सेंट्रल-63 विधानसभा हलके के अंतर्गत बूथ नंबर-72 पर तैनात महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मीनू के साथ एक स्थानीय व्यक्ति ने न केवल अमर्यादित व अपमानजनक व्यवहार किया, बल्कि आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में सीधा व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की।
महिला कर्मचारी की लिखित शिकायत पर जिला इलेक्शन सेल और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए नामजद आरोपी हरीश कुमार के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में आधिकारिक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
🛑 ड्यूटी के दौरान अशोभनीय शब्दावली का प्रयोग: सरकारी रिकॉर्ड के कार्य में डाला सीधा दखल
घटनाक्रम और महिला कर्मचारी के साथ हुए दुर्व्यवहार का विवरण:
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आधिकारिक कार्य में जुटी थीं कर्मचारी: प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, बूथ नंबर-72 की महिला बीएलओ मीनू आयोग के आदेशानुसार मतदाता पहचान पत्रों और ड्राफ्ट सूची के सत्यापन से जुड़े अनिवार्य सरकारी कार्य को पूरा कर रही थीं।
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अनावश्यक विवाद और अपमानजनक भाषा: ड्यूटी के दौरान आरोपी हरीश कुमार वहां पहुंचा और बिना किसी ठोस कारण के सरकारी कर्मचारियों के साथ बहस व विवाद शुरू कर दिया।
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सम्मान को पहुंचाई ठेस: आरोपी ने एक कर्तव्यस्थ महिला अधिकारी के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक, अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
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दस्तावेजी कार्य रोकने का प्रयास: आरोपी ने न केवल मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया, बल्कि मतदाता सूची से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड के संकलन व संशोधन कार्य में जबरन दखल देते हुए रुकावट डालने का प्रयास किया।
📑 इलेक्शन सेल ने लिया कड़ा संज्ञान: लिखित शिकायत के आधार पर तुरंत FIR के निर्देश
प्रशासनिक प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई:
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तत्काल लिखित शिकायत: महिला बीएलओ मीनू ने इस असंवैधानिक और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ मुखर होते हुए घटना की पूरी जानकारी के साथ उच्चाधिकारियों तथा जिला इलेक्शन सेल को लिखित शिकायत सौंपी।
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दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच: शिकायत पत्र और मौके से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद इलेक्शन सेल लुधियाना ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया।
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आपराधिक केस दर्ज करने के आदेश: चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने संबंधित थाने को तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए।
⚖️ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज: पुलिस बोली- कर्मचारियों से बदसलूकी पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस की विवेचना और सख्त संदेश:
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गंभीर धाराओं में मामला दर्ज: दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने आरोपी हरीश कुमार के खिलाफ सरकारी लोक सेवक को उसके वैधानिक कर्तव्य से रोकने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने संबंधी कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
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गवाहों के बयान दर्ज: जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है तथा मौके पर उपस्थित अन्य कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं।
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सख्त कानूनी संदेश: पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के आधिकारिक दिशा-निर्देशों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न करा रहे किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता या अनुचित दबाव बनाने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों से कानून सख्ती से निपटेगा।
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