Jalandhar के पूर्व DETC को नोटिस जारी, जानें क्या है मामला

पंजाब

जालंधर : शहर के पूर्व डी.ई.टी.सी. (अब फरीदकोट) को पंजाब के राज्यपाल के आदेशों पर फाइनांस कमिश्नर कृष्ण कुमार (आई.ए.एस.) ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में जो आरोप उन पर लगे हैं, उनका जवाब 21 दिनों के भीतर दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। डी.ई.टी.सी. पर आरोप है कि जब वह जालंधर में कार्यरत थे तो साल 2019-2020 में शराब के ठेकों में कुछ खमियां निकली थी। इनमें से एक कारोबारी शिव लाल डोडा था जिनकी फर्म का नाम एम.एस. डोडा वाइन फगवाड़ा था। डोडा वाइन फगवाड़ा और एम.एस. कपूरथला लिकर में पार्टनशिप थी। एक्साइज एंड टैक्सटेशन विभाग की जांच में जब कमियां पकड़ी तो डी.ई.टी.सी. ने शिव लाल डोडा की फर्म पर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया जबकि अन्य ठेकों की इसी तरह कमियां निकली जिन्हें मात्र दस-दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

शिकायतकर्त्ता का आरोप है कि डी.ई.टी.सी. ने अन्य ठेकेदारों को कम जुर्माना लगा कर सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाया है। आरोपों में यह भी बात शामिल है कि डी.ई.टी.सी. के पास डोडा वाइन फर्म ने उक्त कंपनी एम.एस. कपूरथला लिंकर में तबदील करने की लैटर लिखी तो तथा कथित तौर पर डी.ई.टी.सी. ने 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी मांगी और हिस्सेदारी न करने पर लाउसैंस रद्द करने को कहा है।

फाइनांस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस में कहा गया है कि इस केस में पंजाब लिंकर लाइसैंस रूल 1956 के नियम 36 (ए) (4) का उल्लंघन करके एक कारोबारी को तो 10 लाख का जुर्माना लगाया, लेकिन बाकि के शराब कारोबारियों की उसी गलती का दस-दस हजार रुपए जुर्माना लगा कर सरकार के खजाने का नुकसान पहुंचाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगाए हैं उससे संबंधित दस्तावेज देखने के लिए वह विभाग के साथ सम्पर्क कर सकते हैं। यहीं नहीं इससे पहले डी.ई.टी.सी. के खिलाफ पहले भी दर्जनों शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं लिया गया।

विभाग के ही इंस्पैक्टर रैंक से लेकर अस्सिटैंट कमिश्नर के पद के अधिकारियों ने उनके खिलाफ शिकायतें दे रखी है। यहां तक की महिला अधिकारियों के साथ भी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करके डिक्टैटरशिप चलाने में विश्वास रखने वाले इस अधिकारी खिलाफ ज्यादा महिला अधिकारियों ने ही शिकायतें दर्ज करवा रखी हैं।

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