चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सेना से अपनी सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है. हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी के सामान्य पदों पर 5 प्रतिशत और पुलिस, जेल, वन व खनन समेत चुनिंदा विभागों के पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही सभी प्रवेश परीक्षाओं से छूट और चुनिंदा पदों पर शारीरिक जांच से भी राहत दी जाएगी. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आरक्षण और छूट संबंधी विस्तृत निर्देश व अधिसूचना जारी कर दी है. प्रदेश में वर्ष 2022-23 में भर्ती हुए 2,227 अग्निवीरों का पहला बैच अगले महीने नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहा है. इसके अलावा 2027 में 2,893 व 2028 में 2,108 अग्निवीरों के बैच रिटायर होकर आएंगे, जिनके लिए पुलिस, जेल, वन विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट में 3,685 पदों की मंजूरी सरकार पहले ही दे चुकी है.
📋 योग्य उम्मीदवार न मिलने पर दूसरी श्रेणी से होगी भर्ती, 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे नए नियम
इन आरक्षित पदों के लिए यदि योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित श्रेणी के दूसरे योग्य उम्मीदवार से उस पद को भरा जा सकेगा. नियुक्ति के बाद संबंधित विभाग के सभी सेवा नियम जस के तस लागू रहेंगे. सरकार द्वारा जारी किए गए ये नए निर्देश और अधिसूचना 1 सितंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे, जिससे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.
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