Hamidia Hospital Shooting Case: हमीदिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी शाजिब की जमानत याचिका खारिज; कोर्ट ने दी बड़ी दलील

मध्य प्रदेश

भोपाल। बहुचर्चित हमीदिया अस्पताल गोलीकांड मामले में आरोपित शाजिब खान को अदालत से राहत नहीं मिली है। सेशन जज प्रवीण पटेल की अदालत ने उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया।

अस्पताल पहुंचकर की थी फायरिंग

बता दें कि शाजिब खान पर आरोप है कि उसने अपने साथी शादाब गेट व अन्य के साथ मिलकर पहले अशोकागार्डन क्षेत्र में बदमाश लल्लू रईस के बेटे पर गोली चलाई थी। इस हमले में उसका बेटा इमरान घायल हुआ था। हमलावरों ने घायल इमरान का पीछा करते हुए हमीदिया अस्पताल परिसर में भी गोलियां चलाई थीं, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई थी। इसके बाद दोनों आरोपित हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान फिर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया।

सभी आरोपित हैं आदतन अपराधी

जानकारी के अनुसार मामले में आरोपित शादाब समेत उसके सभी साथी आदतन अपराधी हैं । आरोपित शादाब पर 18, अनस पर 1, अल्लू परवेज 6, गुड्डू स्टेशन 6 केस हैं। बदमाशों ने सवा घंटे में कई स्थानों पर फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने का प्रयास किया था।

पुलिस के मुताबिक हमीदिया गोलीकांड में मुख्य रूप से शादाब गेट और शाजिब खान आरोपित हैं। वहीं अशोकागार्डन गोलीकांड में इनके अलावा अल्लू परवेज, गुड्डू स्टेशन, अनस कुरैशी, आसिफ कौआ और आकाश राजपूत के नाम भी सामने आए थे। फिलहाल इस मामले में अल्लू परवेज, शादाब गेट, शाजिब खान और गुड्डू स्टेशन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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