गुरुग्राम: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने गुरुग्राम में अवैध पेड़ कटाई के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई अब भी जारी है।
उन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त समिति की ओर से सीमित स्थानों का ही निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से साउथ सिटी-1 सेक्टर-41 में व्यापक स्तर पर पेड़ कटाई के आरोपों की अनदेखी की गई है। वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की विधिवत जांच कराई जाएगी। अधिकरण ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, अधिकरण ने कुछ प्रतिवादियों के पूर्व में दाखिल जवाब में पाई गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दो दिनों में दुरुस्त करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं को राज्य के जवाब के बाद दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।
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