अगर आप भी चलते-फिरते सड़क पर थूक देते हैं, तो अपनी इस आदत को आज ही बदल लीजिए, वरना यह लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और आपका तगड़ा चालान कट सकता है. शहर में स्वच्छता, साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को इधर-उधर फेंकने पर पूरी तरह रोक लगाने संबंधी एक सख्त सार्वजनिक सूचना जारी की है. निगम की ओर से शहर के सभी नागरिकों, दुकानदारों, सफाई कर्मचारियों और आगंतुकों से यह अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं और किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने वाली गतिविधियों से दूर रहें.
🛑 किन चीजों पर लगी है पाबंदी? सड़कों, पार्कों और बस स्टॉप पर थूकने या गम फेंकने पर होगी कार्रवाई
जारी की गई सूचना के अनुसार, नगर निगम गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पान, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके अलावा, इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक पार्कों, बाजारों, बस स्टॉप, सरकारी परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फेंकना या चिपकाना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. निगम का कहना है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत मौके पर ही चालान की कार्रवाई की जाएगी.
📜 हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई, कमिश्नर प्रदीप दहिया ने की सहयोग की अपील
इस संबंध में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने पर अधिकृत अधिकारियों को चालान काटने की शक्ति प्राप्त है. नगर निगम गुरुग्राम के कमिश्नर प्रदीप दहिया ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे एक स्वच्छ, स्वस्थ और कूड़ा-मुक्त गुरुग्राम के निर्माण में प्रशासन का पूरा सहयोग करें. नागरिकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को अच्छी तरह लपेटकर केवल उपयुक्त कूड़ेदान में ही डालें, ताकि शहर की सुंदरता और जनस्वास्थ्य सुरक्षित रह सके.
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