Dabwali Dowry Death Case: डबवाली में दहेज हत्या के दोषी पति को 14 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना

हरियाणा

डबवाली/सिरसा: हरियाणा के डबवाली क्षेत्र में हुए एक जघन्य दहेज हत्या के मामले में न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सिरसा स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति फकीर चंद को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही माननीय अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

🚨 साल 2021 का है पूरा मामला: विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने लगाए थे आरोप

डबवाली पुलिस प्रवक्ता ने मामले की पृष्ठभूमि की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा घटनाक्रम साल 2021 का है। बीती 30 जुलाई 2021 को थाना सदर डबवाली में इस संबंध में एक आपराधिक अभियोग दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, क्षेत्र के ही एक गांव की विवाहित महिला की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष के परिजनों ने उसके पति फकीर चंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का कहना था कि शादी के बाद से ही आरोपी महिला को कम दहेज लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और अंततः उसने उसकी हत्या कर दी।

👮 पुलिस की गहन जांच और मजबूत साक्ष्य: गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तय की सजा

घटना की लिखित शिकायत मिलते ही डबवाली पुलिस ने बिना वक्त गंवाए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की निष्पक्ष एवं गहन वैज्ञानिक जांच प्रारंभ की थी। जांच के दौरान डबवाली थाना सदर की विशेष पुलिस टीम ने मौका-ए-वारदात से जरूरी तकनीकी साक्ष्य जुटाए और चश्मदीद गवाहों के बयान कलमबद्ध किए। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी फकीर चंद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में समय सीमा के भीतर चालान प्रस्तुत किया था। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान थाना सदर पुलिस टीम द्वारा एकत्रित किए गए अचूक साक्ष्यों और गवाहों की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप ही न्यायालय ने आरोपी को इस कठोर सजा से दंडित किया है।

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