लुधियाना (पंजाब): पंजाब के लुधियाना शहर अंतर्गत मोहल्ला रणजीत सिंह पार्क इलाके में सोमवार रात्रि कार का हॉर्न बजाने के अति-मामूली विवाद ने भयानक खूनी रूप धारण कर लिया।
पुरानी रंजिश के चलते तीन दबंग युवकों ने होजरी कारोबारी व कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता के बेटे पर धारदार तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस नृशंस हमले में पीड़ित युवक के दोनों हाथ बुरी तरह कट गए, जिसे अत्यंत नाजुक स्थिति में उपचार हेतु क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (CMC Hospital) में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने हाथों का जटिल ऑपरेशन कर 100 से अधिक टांके लगाए हैं।
🚘 कार बैक करते समय साइड मांगने पर गाली-गलौज, बचाव में हाथ आगे किए तो तलवार से किया प्रहार
पीड़ित के पिता धर्मिंदर शर्मा ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि वे होजरी का व्यापार करते हैं और कांग्रेस संगठन से संबद्ध हैं।
सोमवार रात्रि जब उनका पुत्र करण शर्मा अपनी कार से घर वापस लौट रहा था, तब संकरी गली में मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह अपनी कार बैक कर रहा था। करण ने साइड प्राप्त करने हेतु वाहन का हॉर्न बजाया, जिससे तैश में आकर आरोपी सुखविंदर और उसके दो सहयोगियों ने करण को घेरकर गाली-गलौज व मारपीट आरंभ कर दी। रोने-चिल्लाने का शब्द सुनकर धर्मिंदर शर्मा व स्थानीय निवासी मौके पर पहुँचे। इसी बीच आरोपी सुखविंदर अपने मकान के भीतर से धारदार तलवार ले आया और सीधे करण के सिर को निशाना बनाकर वार किया। करण ने बचाव हेतु जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, तलवार के तीखे प्रहार से उसके दोनों हाथ कट गए।
🏥 बीच-बचाव करने आए 2 युवक भी घायल, CMC अस्पताल के डॉक्टरों ने 100 से ज्यादा टांके लगाए
वारदात के समय बीच-बचाव करने आए दो अन्य स्थानीय युवकों को भी हमले के दौरान शारीरिक चोटें आई हैं।
घटना को अंजाम देने के पश्चात मुख्य आरोपी अपने अज्ञात साथियों सहित स्थल से फरार हो गया। लहूलुहान अवस्था में करण शर्मा को तत्काल परिजनों द्वारा सीएमसी (CMC) अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ शल्य चिकित्सकों की विशेष टीम ने कई घंटों तक उसके दोनों हाथों की सर्जरी की। घाव अत्यधिक गहरे होने के कारण करण के हाथों पर 100 से भी अधिक टांके लगाने पड़े हैं।
🚓 मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह व 2 अज्ञात के खिलाफ BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) में FIR दर्ज
मामले के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए थाना डिवीजन नंबर 3 के सहायक उप-निरीक्षक (ASI) सतनाम सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता धर्मिंदर शर्मा के आधिकारिक बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और उसके दो अज्ञात सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों के संभावित गुप्त ठिकानों पर निरंतर दबिश दे रही हैं और उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
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