पाकुड़: कानूनी ज्ञान देने के बहाने लॉ की छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में पाकुड़ पुलिस ने एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है. अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. नगर थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है.
थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि एक महिला लॉ की पढ़ाई कर रही है और कानूनी सलाह के लिए अधिवक्ता जोएल मुर्मू के पास जाती थी. जोएल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, घटना का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. महिला इस धमकी से डर गई. वहीं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सात महीने तक अधिवक्ता उसका यौन शोषण करता रहा.
हाल ही में, जब महिला के पति को इसकी भनक लगी तो वह अधिवक्ता के पास पहुंचा, लेकिन इस दौरान जोएल और महिला के पति के बीच हाथापाई हो गई. इस दौरान हुए हंगामे और हाथापाई के दौरान, परिवार के सदस्यों सहित आसपास के कई लोग पहुंचे और नगर थाना में घटना की सूचना दी.
थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर, जोएल मुर्मू को बीएनएस की धारा 64(2) (m), 351(2), और 115(2) के तहत कांड संख्या 61/26 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है. छापेमारी कर जोएल को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा है.
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