हरियाणा सरकार विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विकलांगता पेंशन योजना चला रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
पात्रता मानदंड:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- न्यूनतम 60% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदक ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और अन्य विवरण हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
सरकार के इस कदम से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।
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