भोपाल: मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी, वर्ना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा।
कर्मचारियों को बताना होगा कि वह किस पद पर हैं और उनकी सैलरी कितनी है। इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई। सपंत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है। संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है।
बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला हाल ही में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शुक्ला केस में हुई किरकिरी के बाद लिया है। सरकार ने फरमान जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूरी जानकारी अपने-अपने विभाग की वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके लिए कर्मचारियों को फॉर्मेट में ही पूरी जानकारी देनी होगी।
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