उच्चतम न्यायालय 14 जुलाई को एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के “राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों” के लिए किए जा रहे उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कदम उठाएं.
यह याचिका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग करती है, ताकि तिरंगे का सम्मान बना रहे और उसका कोई दुरुपयोग न हो.
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