दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारी नियुक्त

पंजाब

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के दिशा-निर्देशों के तहत विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) एक्ट, 2016 की धारा-23 के तहत दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारे के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए हैं।

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजनों को पेश आ रही समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में स्टाफ स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

मंत्री ने कहा कि नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी दिव्यांगजनों की नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव, बाधा रहित वातावरण और पदोन्नति से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेंगे। उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करना जरूरी होगा।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारे के दौरान रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम और फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर एक महीने के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायत निवारण अधिकारियों की टेलीफोन डायरेक्टरी जल्द तैयार की जाए।

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