दिवाली-गुरुपर्व पर पटाखे चलाने को लेकर समय निर्धारित किया गया है। दरअसल, होशियारपुर के जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर जिले की हद में पटाखें चलाने संबंधित आदेश जारी किए है।
जारी आदेशों में उन्होंने जिले में पटाखें और आतिशबाजी चलाने के लिए दिन और समय निर्धारित किया है और हिदायत दी है कि इस निर्धारित समय के बाद यां इससे पहले पटाखें और आतिशबाजी चलाने में पूर्ण पाबंदी होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली के दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 15 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर (मध्यरात्रि) को नए साल के अवसर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखें चलाए जा सकते है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थानों जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी उप-जिलाधिकारियों, जिलाधिकारियों, जिला पुलिस को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी इन आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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