दिल्ली की इस कोर्ट में अब सिर्फ वकील और क्लर्क पहनेंगे काली पैंट और सफेद शर्ट, किसी और ने पहनी तो…

दिल्ली

दिल्ली की रोहिणी बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला फैसला लेते हुए कोर्ट के अधिकृत वकीलों और क्लार्क के अलावा कोर्ट परिसर में किसी और के काली पेंट और सफेद कमीज पहने पर पाबंदी लगा दी है. यह नियम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले वादियों पर भी लागू रहेगा. यह ड्रेस कोड अब सिर्फ वकीलों के लिए ही वैलिड होगा.

माना जा रहा है कि रोहिणी बार एसोसिएशन ने यह फैसला कोर्ट में सुरक्षा कारणों और लोगों के साथ आ रही फर्जीवाड़े की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इसलिए अगर अब कोई शख्स वकीलों की पोशाक में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

रोहिणी बार एसोसिएशन के आदेश के मुताबिक 15 अगस्त से तय ड्रेस कोड के अलावा वकीलों के क्लर्कों के लिए वैलिड ID कार्ड रखना जरूरी होगा. बिना अधिकृत ID कार्ड के वकील क्लर्क के रूप में काम करते पकड़े जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्यों जारी करना पड़ा नोटिस?

14 जुलाई को जारी किए गए एक नोटिस में कहा गया है कि बार एसोसिएशन के कई सदस्यों, आम लोगों और वादियों द्वारा कार्यकारी समिति को कई बार शिकायतें मिली हैं कि कुछ दलाल खुद को अधिकृत वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर गलत तरीके से कम पढ़े लिखे वादियों को गुमराह कर धोखाधड़ी कर रहे हैं. ये एक बेहद चिंताजनक विषय है. इससे न केवल वकीलों के पेशे की गरिमा और प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि बार सदस्यों की आजीविका पर भी असर पड़ता है.

इस खतरे को रोकने और उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से RCBA के हर सदस्य को क्लर्क के लिए एक अधिकृत ID कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है. साथ ही हिदायत दी है कि ID कार्डों को जारी करने से पहले नामित समिति द्वारा सत्यापन और अनुमोदन किया जाए.

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