खैरागढ़ (छत्तीसगढ़): जिले में 21 अगस्त को हुई एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के मामले में खैरागढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अजय बघेल (उम्र 30 वर्ष, निवासी टेकापार खुर्द) को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी पति के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मृतका की उच्च शिक्षा जबरन छुड़वाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है।
🏍️ बाइक व पैसों की मांग को लेकर प्रताड़ना, शादी के बाद D.Ed. की पढ़ाई रोकी
घटनाक्रम और प्रताड़ना का ब्योरा:
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विवाह और प्रारंभिक स्थिति: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डाण्डे के अनुसार, मृतका मंजू बंजारे का विवाह 24 फरवरी 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से अजय बघेल के साथ हुआ था।
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दहेज की मांग: शादी के मात्र 2-3 महीने बीतने के बाद से ही आरोपी पति बाइक और नकद रुपयों की मांग को लेकर मंजू को निरंतर प्रताड़ित करने लगा।
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पढ़ाई पर रोक: विवाह पूर्व दोनों पक्षों में मंजू की आगे की पढ़ाई जारी रखने पर सहमति बनी थी, किंतु ससुराल आने के बाद पति ने उसकी डी.एड. (D.Ed.) की पढ़ाई जबरन बंद करा दी।
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आत्मघाती कदम: लगातार मानसिक तनाव और शारीरिक उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर नवविवाहिता ने घर के शौचालय में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली; गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
⚖️ BNS की धारा 80 और 85 के तहत दर्ज हुआ केस, आरोपी न्यायिक रिमांड पर
विधिक कार्रवाई और प्रशासनिक जांच:
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अपराध पंजीयन: घटना के उपरांत खैरागढ़ पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 324/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी: विवेचना के दौरान परिजनों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को आरोपी पति अजय बघेल को हिरासत में लिया।
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जेल दाखिल: आवश्यक पूछताछ एवं चिकित्सकीय परीक्षण के बाद आरोपी को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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