भोपाल : मध्यप्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाइट और वीआईपी दुरुपयोग रोकने के लिए प्रदेशभर में पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। अब वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाइट और वीआईपी स्टीकर लगाया तो भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधिक्षकों को सख्ती से अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। अभियान के बाद सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई की डिटेल भी भेजनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए हैं।
दरअसल, मध्यप्रदेश में वाहनों पर हूटर लगाकर रौब झाड़ने की दो घटनाओं ने पुलिस मुख्यालय के कान खड़े कर दिए। भोपाल में हुई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान वीआईपी मूवमेंट के दौरान एक काली कलर की हूटर लगी गाड़ी काफिले के पीछे पहुंच गई। पुलिस ने आनन-फानन में वाहन को रोका तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने वाहन को रुकवाया। पता चला कि ये वाहन निजी है और अवैध रूप से उस पर हूटर लगाया गया था। वही वीआईपी स्टीकर लगी गाड़ी को देखकर जबलपुर कलेक्टर भी चकमा खा गए। काली कलर की गाड़ी पर वीआईपी पास लगा हुआ था। गाड़ी से आए शख्स ने कलेक्टर से सर्किट हाउस में कमरा मांगा। गाड़ी पर हूटर भी लगा था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 16 जनवरी की है।
इन घटनाओं के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में हूटर लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों के अलावा गाड़ियों पर वीआईपी स्टीकर लगाने, फ्लैश लाइट लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इधर भोपाल की यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग पॉइंट लगाकर पंद्रह हूटर लगे वाहनों पर कार्रवाई की है। ट्रैफिक डीसीपी संजय सिंह ने बतया कि चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई है।
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