बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक, PWD ने सभी अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश

मध्य प्रदेश

भोपाल : लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी पर सख्ती बरतने का फैसला कर लिया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी अधिकारी अवकाश स्वीकृत कराए बिना और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश 14 जुलाई 2025 को विभाग के उप सचिव नियाज अहमद खान द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अक्सर यह देखा गया है कि कई अधिकारी बिना सूचना के भोपाल या अपने कार्यस्थल से बाहर चले जाते हैं, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। साथ ही शासन द्वारा मांगी गई जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है।

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किन अधिकारियों को लेनी होगी अनुमति?

  • प्रमुख अभियंता
  • मुख्य अभियंता
  • अधीक्षण यंत्री
  • कार्यालय यंत्री स्तर के अधिकारी को अपने उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे प्रमुख सचिव या प्रमुख अभियंता से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ना होगा।यदि कोई भी अधिकारी यह नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्य की सुचारू प्रक्रिया बनी रहे और जवाबदेही तय की जा सके।

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