नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें ईडी ने कहा, अगर हमें सबूत मिलते हैं तो पीएमएलए की धारा 70 के तहत मामले में कांग्रेस पार्टी को आरोपी बना सकते हैं. मगर, बिना किसी सबूत के ऐसा नहीं करेंगे. जांच एजेंसी ने कहा कि अभी उन्हें आरोपी नहीं बनाने का मतलब यह नहीं है कि बाद में ऐसा नहीं होगा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि ईडी की जांच के दायरे में कांग्रेस के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और मोतीलाल वोरा पर जिम्मेदारी डाली है. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की आगे की दलीलें 3 जुलाई को भी सुनना जारी रखेगी.
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