पंजाब के कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ: हाईकोर्ट में सरकार ने दिया आश्वासन, 2 दिन में जारी होंगे रेगुलर करने के आदेश

पंजाब

चंडीगढ़: पंजाब के संविदा एवं अस्थाई (कच्चे) कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित (रेगुलर) किए जाने का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कर्मचारियों को पक्का करने से संबंधित महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत के समक्ष आधिकारिक आश्वासन दिया कि इस विषय में आगामी 2 दिनों के भीतर प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

⚖️ ‘निशान कुमार व अन्य’ केस में पेश हुए एडवोकेट जनरल, ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ पर भी बनी सहमति

यह अति-महत्वपूर्ण मामला ‘निशान कुमार व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य’ की याचिका से संबंधित है।

सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल (AG) मनिंदरजीत सिंह बेदी राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु अदालत में उपस्थित हुए। उनके साथ पंजाब के वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा और तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर (DC) राहुल भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे। एडवोकेट जनरल ने पीठ को आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए याचिकाकर्ताओं को नियमित करने तथा ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ लागू करने के आदेश 2 दिनों में निर्गत कर दिए जाएंगे।

📅 पंजाब हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को सुबह 10 बजे ‘अर्जेंट लिस्ट’ में रखी मामले की अगली सुनवाई

पंजाब सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए इस सकारात्मक एवं स्पष्ट आश्वासन को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

अदालत ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 14 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे ‘अर्जेंट लिस्ट’ (Urgent List) में सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का सत्यापन किया जा सके।

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