Ranchi train incident: झारखंड के रांची से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां चलती ट्रेन में हथियार लेकर दो युवक यात्रियों को डराने लगे. हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना हावड़ा-हटिया क्रियायोगा एक्सप्रेस की है.
बुधवार, 7 मई को क्रियायोगा एक्सप्रेस ट्रेन के कीता रेलवे स्टेशन पार करते ही सामान्य बोगी में सफर कर रहे दो युवक अचानक अवैध हथियार दिखाकर यात्रियों को डराने लगे. एक युवक हाथ में देशी पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमका रहा था, जबकि उसका साथी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर माहौल को और भयावह बना रहा था. इस हरकत से कोच में बैठे यात्रियों के बीच दहशत फैल गई और लोग घबरा गए.
हालांकि, कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और तुरंत ट्रेन में एस्कॉर्टिंग ड्यूटी पर तैनात RPF जवानों को सूचना दी. सूचना मिलते ही RPF एस्कॉर्ट टीम बिना देरी किए सामान्य कोच में पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. मौके पर पहुंचकर जवानों ने देखा कि एक युवक पिस्तौल लहराते हुए यात्रियों को धमका रहा है.
दोनों बदमाशों को किया अरेस्ट
RPF की टीम ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक अवैध देसी पिस्तौल और 7.65 एमएम का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. इस कार्रवाई के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली.
पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित जोड़ा तालाब निवासी अकबर खान और रेहान खान के रूप में बताई. उन्होंने खुलासा किया कि यह हथियार उन्हें जमशेदपुर के एक व्यक्ति ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास उपलब्ध कराया था. उनका इरादा इस हथियार को रांची के स्थानीय क्षेत्र में सप्लाई करने का था.
बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों ने आरोपियों को हथियार संभालते हुए देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया. खुद को घिरता देख आरोपियों ने पिस्तौल लहराकर यात्रियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. उन्होंने यात्रियों पर पिस्तौल तान दी.
मौके से हथियार बरामद
ट्रेन के रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने पर RPF पोस्ट के उप निरीक्षक सूरज पांडे, RPF स्टाफ और अपराध शाखा (CIB) की टीम मौके पर पहुंची. दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई. जब्त किए गए हथियार और कारतूस को विधिवत सील कर दिया गया है.
RPF ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जीआरपी रांची को सौंप दिया है. मामले में RPF अधिनियम की धारा 12 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. इस पूरी घटना में RPF की त्वरित कार्रवाई ने एक संभावित बड़ी वारदात को टाल दिया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की.
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