पटना: पटना के चर्चित कोचिंग सेंटर विवाद मामले में खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर पर 2 जून को अपने कोचिंग सेंटर के बाहर कथित तौर पर फायरिंग और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में FIR दर्ज की गई थी।
📹 क्या था पूरा विवाद और FIR की वजह?
मामले की शुरुआत 2 जून की रात हुई, जब खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। इस दौरान सेंटर के पोस्टर फाड़े गए और सुरक्षा गार्ड्स के साथ मारपीट हुई। एक वायरल वीडियो में सुरक्षा गार्ड्स को फायरिंग करते हुए देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। गार्ड्स ने बयान दिया कि उन्होंने खान सर के कहने पर बचाव में फायरिंग की, जिसके आधार पर खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी।
🗓️ अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला
गिरफ्तारी के डर से खान सर कुछ दिनों तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। सोमवार को उनके वकीलों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दायर की थी। आज, 9 जून को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश सुनाया।
🔍 रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित
इसी मामले में पुलिस ने ‘ज्ञान बिंदु’ के डायरेक्टर रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया था। उनकी रेगुलर जमानत अर्जी पर अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल, कोचिंग सेंटर के बाहर हुई इस घटना ने पूरे पटना में शिक्षा जगत के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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