पटियाला: पटियाला जिले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) का प्रयोग करते हुए कई कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं और 5 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगे।
📢 प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह रोक
प्रशासन के आदेशानुसार, पटियाला जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन, धरना, रैली या विरोध करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही, 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, मीटिंग करने या नारे लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, जिले के गांवों और शहरों में स्थित पानी की टंकियों पर प्रदर्शन के लिए चढ़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
🏊 नहरों में नहाने और तैरने पर पाबंदी
गर्मी के मौसम को देखते हुए भाखड़ा नहर और जिले से गुजरने वाली अन्य छोटी-बड़ी नदियों/नहरों में आम लोगों के नहाने और तैरने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🚭 हुक्का बार और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
जिले में नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। अब होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी हुक्का बार में तंबाकू, निकोटीन या अन्य नशीले फ्लेवर वाले पदार्थों को बेचने या परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ऐसे हुक्का बार चलाने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
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