NGT ने नगर निगम को ठोका जुर्माना, कमिश्नर को दी गिरफ्तारी की चेतावनी

पंजाब

लुधियाना : पार्क की जगह हुए कब्जे को हटाने के आदेश लागू न करने के आरोप में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नगर निगम पर 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है और कमिश्नर को गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है। इस मामले में एन.जी.ओ. के सदस्यों द्वारा संगीत सिनेमा के पास स्थित पार्क में लाइब्रेरी की आड़ में अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया गया है।

इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश एन.जी.टी. द्वारा एक साल पहले दिए गए थे, लेकिन नगर निगम द्वारा इस ऑर्डर को लागू नहीं किया जा रहा, इसके मद्देनजर एन.जी.टी. द्वारा नगर निगम को 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा कमिश्नर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह नोटिस जारी कर गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है।

पहले भी हो चुका एक लाख का जुर्माना

इस मामले में एन.जी.टी. के सदस्यों द्वारा पार्क में 22 लाख रुपए के सरकारी फंड से लाइब्रेरी के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन बताया गया है, जिसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एन.जी.टी. द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई थी, लेकिन नगर निगम ने इस समिति को मास्टर प्लान का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि पार्क को सड़क का हिस्सा बताकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की, जिसके लिए एन.जी.टी. ने पहले नगर निगम पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

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