पंजाब के इन जिलों में शराब के ठेके और मांस की दुकानें रहेंगी बंद, जानें क्यों

पंजाब

अमृतसर/बाबा बकाला साहिब: विधिक ज़िला मजिस्ट्रेट–कम–अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि 20 और 21 नवंबर को अमृतसर में नगर कीर्तन, जो गुरदासपुर से मेहता चौक के रास्ते ज़िले में प्रवेश करेगा, के मार्ग के दोनों ओर स्थित शराब के ठेके, अहाते, पान-बीड़ी, तंबाकू-सिगरेट आधारित दुकानें, अंडा, मीट-मछली की दुकानें बंद रहेंगी।

गुरदासपुर (हरमन): जिला मजिस्ट्रेट अदित्य उप्पल ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और पंजाब लिकर लाइसेंस नियम 37(9) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए 20 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जिले की सीमा के अंदर ड्राई डे घोषित किया है। नगर कीर्तन वाले मार्ग पर सभी देसी–विदेशी शराब के ठेके और मांस की दुकानें खोलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी होटल, क्लब और अन्य स्थानों पर भी लागू होगी, जहाँ शराब बेचने की कानूनी अनुमति होती है। ये आदेश 19 नवंबर यानी आज जारी किए गए हैं और 20 से 22 नवंबर तक लागू रहेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन 20 से 22 नवंबर तक निकाले जाएंगे। इन नगर कीर्तनों के मार्ग पर स्थित सभी मीट और शराब की दुकानें बंद रखने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर कीर्तन 20 नवंबर को गुरुद्वारा संगतसर, गांव हरदोबथवाला (जिला गुरदासपुर) से शुरू होकर गुरदासपुर शहर से निकलते हुए बटाला और वहां से जालंधर रोड के रास्ते श्री आनंदपुर साहिब पहुँचेगा।

तरनतारन (रमन): इस अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, नगर कीर्तन के मार्ग पर मीट और शराब की दुकानें बंद रखना आवश्यक माना गया है। जिला मजिस्ट्रेट राहुल (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 21 नवंबर 2025 को जिले की सीमा के भीतर नगर कीर्तन वाले मार्ग या आसपास स्थित सभी मीट और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

फिरोज़पुर (परमजीत, कुमार): पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जिलों में 20 से 22 नवंबर तक चार नगर कीर्तन/यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इस स्मृति कार्यक्रम की पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान बनाए रखने हेतु ज़िला मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि 20 नवंबर को जिले की सीमा के भीतर नगर कीर्तन/यात्रा के दौरान सभी अंडा, मीट और शराब की दुकानें तथा अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे।

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