Jalandhar वालों के लिए Deadline खत्म, अब लगेगा इतना जुर्माना और…

पंजाब

जालंधर : जालंधर नगर निगम ने शहर में खाली प्लॉटों में गंदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। डिप्टी कमिश्नर द्वारा 27 जून को जारी आदेश के तहत खाली प्लॉटों के मालिकों को 10 जुलाई तक अपने प्लॉट साफ करने का अल्टीमेटम दिया गया था।

अब नगर निगम कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के आधार पर खाली प्लॉटों में गंदगी पाए जाने पर जुर्माना लागू कर दिया है, जो पूरे जालंधर में प्रभावी होगा। नए नियमों के अनुसार, प्लॉट के आकार के आधार पर जुर्माना निर्धारित किया गया है। 200 गज तक के प्लॉट पर 10,000 रुपए, 200 से 500 गज तक के प्लॉट पर 20,000 रुपये और 500 गज से अधिक के प्लॉट पर 30,000 रुपये एकमुश्त जुर्माना लगेगा ।

इसके अलावा, सफाई का खर्च अलग से वसूला जाएगा, जो प्रति टिप्पर 10,000 रुपये के हिसाब से होगा। प्लॉट मालिक या कब्जाधारक को यह राशि 10 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। ऐसा न करने पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी, और प्लॉट की खरीद-बिक्री के समय यह राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी।

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