सरगुजा में कलयुगी बेटे का खौफनाक कदम: माता-पिता की टांगी से काटकर हत्या, बोरियों में बांधे शव

छत्तीसगढ़

सरगुजा (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से पारिवारिक रिश्तों को तार-तार कर देने वाला रोंगटे खड़े करने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है। जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सपड़ा में एक कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपने ही बुजुर्ग माता-पिता की टांगी (कुल्हाड़ी) से प्रहार कर नृशंस हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दोनों शवों को अलग-अलग प्लास्टिक की बोरियों में बंद कर दिया और कमरे के बाहर ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। मृतकों की शिनाख्त 55 वर्षीय हीराधर यादव और उनकी 50 वर्षीया पत्नी गुलाबी यादव के रूप में हुई है।

🔒 छोटे भाई ने तोड़ा कमरे का ताला तो उड़े होश, बोरियों में मिले खून से लथपथ शव

घटना का खुलासा और सूचना का क्रम:

  • दूध लेने पहुंचा था छोटा बेटा: 17 अगस्त की सुबह जब छोटा बेटा मोहन यादव अपने माता-पिता के घर दूध लेने पहुंचा, तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला और कमरे पर बाहर से ताला लटका था।

  • कमरे के भीतर भयानक दृश्य: माता-पिता और बड़े भाई के न दिखने पर जब मोहन ने कमरे का ताला तोड़ा, तो अंदर फर्श पर खून से सनी दो बोरियां बंधी मिलीं, जिनमें उसके माता-पिता के क्षत-विक्षत शव थे।

  • पुलिस को दी सूचना: घटना को देखते ही छोटे भाई के होश उड़ गए और उसने तत्काल धौरपुर थाना पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद फॉरेंसिक दल के साथ पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

🪓 सबूत मिटाने के लिए गोबर से लीपा फर्श, आरोपी बेटे ने कुबूल किया अपना जुर्म

आरोपी की गिरफ्तारी और जुर्म का इकबाल:

  • चौथे दिन पकड़ा गया आरोपी: घटना के बाद फरार चल रहे बड़े बेटे जदू यादव (34 वर्ष) को धौरपुर पुलिस ने सघन तलाशी अभियान के बाद चौथे दिन धर दबोचा।

  • गोबर से लीपा कमरा: पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि घरेलू विवाद में उसने माता-पिता पर टांगी से जानलेवा हमला कर उनकी जान ली। इसके बाद हत्या के साक्ष्य व खून के धब्बे मिटाने के लिए उसने पूरे कमरे की गोबर से लिपाई की थी।

  • भागने की योजना: साक्ष्य छिपाने के बाद उसने दोनों शवों को बोरियों में कसा, कमरे में ताला लगाया और फरार हो गया था।

⚖️ BNS की धारा 103(1) और 238 के तहत केस दर्ज, अदालत ने भेजा जेल

कानूनी कार्रवाई और पुलिस जांच का विवरण:

  • दर्ज धाराएं: पुलिस ने आरोपी जदू यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) (हत्या) और धारा 238 (अपराध के साक्ष्य मिटाना/गुमराह करना) के तहत संगीन मामला दर्ज किया है।

  • जेल भेजा गया आरोपी: पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार (टांगी) बरामद कर शुक्रवार को आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है।

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