छिंदवाड़ा: अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कमाई लगाकर लोग सपनों का आशियाना खरीद तो लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि मकान बेचने वाले ने उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाकर जिस जगह प्रॉपर्टी बेची है वह कॉलोनी तो अवैध निकली. ऐसे ही 3 अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम ने शिकंजा कसते हुए उन्हें अवैध घोषित किया और उन पर कार्रवाई की है.
बड़े-बड़े सपने दिखाकर बेच देते थे अवैध मकान और प्लॉट
नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि, ”शहर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खजरी, पाठाढाना चंदनगांव और नोनीया करबल क्षेत्र में याकूब कुरैशी पिता शेर मुहम्मद, अब्दुल एजाज पिता अब्दुल कुरैशी और सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी की कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित किया गया है. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत की गई है.”
1. खजरी में अब्दुल एजाज पिता अब्दुल कुरैशी वार्ड क्रमांक 03, मौजा खजरी में बिना ले-आउट स्वीकृति, बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के जमीन को छोटे-छोटे प्लाटों में बांटकर बेचा गया था. निरीक्षण के दौरान अवैध कॉलोनी विकसित पाए जाने पर पंचनामा तैयार किया गया. नोटिस जारी करने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया.
2. नोनीया करबल में याकूब कुरैशी पिता शेर मुहम्मद और सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के 9 प्लाट को बांटकर अवैध कॉलोनी विकसित की गई. निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर इस कॉलोनी को भी अनाधिकृत घोषित किया गया.
3 पाठाढाना चंदनगांव में सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी ने लगभग 1.28 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर सड़क एवं नाली निर्माण किया था. नोटिस के बाद भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया है.
मकान या प्लॉट खरीदने से पहले रखें ध्यान
नगर निगम कमिश्नर सीपी राय ने बताया कि, ”कोई भी मकान या प्लॉट खरीदने से पहले नगर निगम से वैधता की पुष्टि अवश्य करें. नगर निगम छिंदवाड़ा ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. बिना ले-आउट स्वीकृति, कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.”
कैसे पता करें कि कॉलोनी वैध है या अवैध
नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि, ”वैध कॉलोनी की जांच के लिए नगर निगम विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर लेआउट प्लान और NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र देखें. RERA (Real Estate Regulatory Authority) पोर्टल पर डेवलपर और प्रोजेक्ट की जांच करें और पंजीकृत दस्तावेजों (जैसे रजिस्ट्री, नक्शा) का वेरिफाई करें. खासकर बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं हैं या नहीं इसे जरूर देखें. क्योंकि इनके बिना कॉलोनी अवैध मानी जाती है. कोई भी कॉलोनी में मकान या प्लॉट बेचने से पहले कॉलोनाइजर को विकास काम जैसे बिजली, सड़क और पानी की सुविधा देना जरूरी होता है.”
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