Gurdaspur Election News: नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर गुरदासपुर में धारा 163 लागू; हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

पंजाब

गुरदासपुर: आगामी नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए गुरदासपुर, दीनानगर और कादियां की नगर परिषद सीमाओं के भीतर हथियार ले जाने पर पाबंदी लगा दी है।

🚫 क्या है प्रतिबंध का दायरा?

आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के शस्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों के साथ-साथ तेजदार हथियार (जैसे- टकुवा, भाले, त्रिशूल आदि) ले जाने पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 13 जून को होने वाले चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।

👮‍♂️ किन लोगों को मिली है छूट?

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये सख्त पाबंदियां निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी:

  • आर्मी (सेना) के जवान।

  • पैरा-मिलिट्री फोर्स के कर्मी।

  • ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी पुलिस अधिकारी।

📅 कब तक प्रभावी रहेंगे आदेश?

यह चुनावी सुरक्षा प्रोटोकॉल 16 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है ताकि मतदान की प्रक्रिया निर्विघ्न और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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