कुत्ते बने तलाक की वजह! पति ने कहा- पत्नी घर में 5 कुत्ते ले आई, तनाव से मेरी शारीरिक क्षमताएं कमजोर पड़ गईं, जज भी हैरान

देश

देश में आज के समय में तलाक का मामला बिल्कुल आम सा हो गया है. हालांकि कुछ तलाक के मामले देशभर में चर्चा का विषय बने रहते हैं. इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद का एक मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक मांगा है. पति का कहना है कि पत्नी घर में आवारा कुत्ते लाती थी और उसे अपमानित करने के लिए एक शरारती कॉल करती थी. इसी का हवाला देते हुए उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई है.

फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पति ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है. मामला आवारा कुत्तों, सार्वजनिक अपमान और पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ा है. यही वजह है कि इसकी चर्चा हो रही है. पति ने तलाक लेने के पीछे एक और वजह बताई है, उसने कहा कि तनाव से मेरी शारीरिक क्षमताएं कमजोर पड़ गईं .

पत्नी कुत्तों को खाना बनाने के लिए कहती थी- पति

पति की अपील के अनुसार, इस जोड़े की शादी 2006 में हुई थी और उसकी मुसीबतें तब शुरू हुई जब उसकी पत्नी एक ऐसे सोसाइटी में रहते हुए अपने फ्लैट में एक आवारा कुत्ता ले आई. जहां कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखना प्रतिबंधित था. फिर वह और भी आवारा कुत्ते ले आई, उससे खाना बनाने, सफाई करने और उनकी देखभाल करने को कहा गया. उसने कहा कि एक कुत्ते ने उसे काट लिया जब उसने उनके बिस्तर पर सोने की ज़िद की.

पति के मुताबिक, कुत्तों की बढ़ती संख्या से पड़ोसी उनके खिलाफ हो गए, जिसके बाद 2008 में पुलिस शिकायत दर्ज हुई. उसने यह भी कहा कि पत्नी के एनिमल राइट्स ग्रुप से जुड़ने के बाद, उसने बार-बार दूसरों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की. पति पर थाने आने के लिए दबाव बनाया और मना करने पर गाली-गलौज कर उसका अपमान किया.

ऑफिस में भी हुआ शर्मिंदा

पति ने कोर्ट में दावा किया कि कुत्तों के कारण उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है. कई तरह के डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ रहा है. पति ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल, 2007 को उनकी पत्नी ने एक रेडियो जॉकी से उनके कथित प्रेम संबंध के बारे में एक शरारती कॉल करवाया था. इसके कारण उसे ऑफिस में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है.

पति ने अपील की और कहा कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है. उन्होंने 15 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने की पेशकश की, जबकि उनकी पत्नी 2 करोड़ रुपये पर अड़ी रहीं है. हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 1 दिसंबर के लिए तय की है.

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