Diljit Dosanjh के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानें क्या आया फैसला

पंजाब

मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान आयोजकों पर ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने के मामले में उन पर गाज गिरी है। बता दें कि गत 2 जनवरी को चंडीगढञ प्रशासन ने आयोजित कंपनी के आयोजकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया था, जिस पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने ध्वनि स्तर का उल्लंघन करने के मामले में उचित कार्रवाई की गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मजाक करते हुए कहा कि अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम में ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले का एक कॉन्सर्ट होने जा रहा वहां पर जाकर याचिका दाखिल करो। इस कॉन्सर्ट में 50 लाख की क्षमता है। इसके अलावा इसके टिकट 4 सेकेंड में 1,50,000 बिक गए हैं।

आपको बता दें कि16 दिसंबर को चंडीगढ़ द्वारा एक रिपोर्ट पेश गई थी, जिसमें बताया गया था कॉन्सर्ट में ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से अधिक हो गया था। ये भी बता दें कि इससे पहले 14 दिसंबर को होने वाले इस कॉन्सर्ट को लेकर 13 दिसंबर को कोर्ट ने आदेश दिया था कि कार्यक्रम में ध्वनि स्तर 75 डेसिबल होना चाहिए। अगर ध्वनि स्तर इससे अधिक हुआ तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेसिबल अधिक होने पर चंडीगढ़ निवासी रणजीत सिंह ने याचिका दायर की थी।

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