अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और शराब के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग (Excise Department) ने आने वाले त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों को देखते हुए 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 के बीच कुल 5 दिनों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया है. इन दिनों पूरी राजधानी में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
आबकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. ड्राई डे के दौरान दिल्ली की सभी शराब की दुकानें और वेंडर्स पूरी तरह बंद रहेंगे.
इन तारीखों को नोट कर लें:
26 जनवरी: गणतंत्र दिवस 15 फरवरी: महाशिवरात्रि 21 मार्च: ईद-उल-फितर 26 मार्च: राम नवमी 31 मार्च: महावीर जयंती
होटलों के लिए क्या हैं नियम?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्राई डे के दौरान होटलों को आंशिक राहत दी गई है. एल-15 (L-15) लाइसेंस प्राप्त होटल अपने यहां रुके हुए विदेशी पर्यटकों और मेहमानों को उनके कमरों में शराब परोस सकेंगे. हालांकि, होटल के बार या रेस्टोरेंट में बाहर से आने वाले ग्राहकों को शराब सर्व करने या बेचने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकान या वेंडर चोरी-छिपे शराब बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें इन विशेष दिनों पर शहर भर में निगरानी रखेंगी.
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