हथियार के शौकीनों के लिए बुरी खबर, जारी हुए नए आदेश

पंजाब

बठिंडा: ए.डी.सी. पूनम सिंह ने 14 दिसम्बर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

उन्होंने बताया कि सभी हथियार लाइसैंस धारकों के लिए हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन चुनाव में उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्रों में हथियार नहीं ले जा सकेंगे।

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