सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों से कथित तौर पर जुड़े फर्मों को दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई प्रारंभिक जांच दर्ज करेगी. इसमें 11.2015 से 2025 तक के निर्णयों और निष्पादन को शामिल किया जाएगा. सीबीआई प्रतिवादी 4 से 6 को दिए गए निर्णयों की जांच करेगी. निर्धारित अवधि के बाहर के निर्णयों की जांच करने पर कोई रोक नहीं है.
राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करेगी, मुख्य सचिव सीबीआई के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और सीबीआई को समय पर रिकॉर्ड साझा करने का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. सीबीआई 16 सप्ताह के भीतर इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि क्या स्वतंत्र जांच आवश्यक है. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के विभिन्न ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए.
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