अमृतसर: पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने रामतीर्थ रोड स्थित गांव वडाला भिट्टेवड्ड में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेशों पर जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने न्यू मैपल सिटी, आर.टी. इन्क्लेव (एक्सटेंशन) और एकम गार्डन के सामने बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
📜 नोटिस के बाद भी जारी था निर्माण: 14 मई को प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन
जिला टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत पहले इन कॉलोनियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कॉलोनी मालिकों ने विकास कार्य जारी रखा, जिसके बाद 14 मई 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि न्यू मैपल सिटी और आर.टी. इन्क्लेव के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन बार-बार अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिसे अब फिर से तोड़ दिया गया है।
⚖️ सख्त कानून की चेतावनी: 5 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की हो सकती है कैद
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 में 2024 में हुए संशोधन के अनुसार अब अवैध कॉलोनियां काटने वालों की खैर नहीं है। दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है। इस मामले में जमीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस विभाग को भी लिखित रूप में भेज दिया गया है।
📢 एडीए की जनता से अपील: केवल मंजूरशुदा कॉलोनियों में ही करें निवेश
एडीए प्रशासन ने आम जनता से विशेष अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी पुड्डा (PUDA) विभाग से मंजूरी की जांच जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि लोग केवल मंजूरशुदा प्रोजेक्ट में ही अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करें, ताकि भविष्य में उन्हें ध्वस्तीकरण या किसी अन्य कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग आने वाले दिनों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करेगा।
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