जालंधर : पंजाब के जालंधर में नए आदेश लागू किए गए हैं, जिसके तहत पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डॉ.अमित महाजन ने जालंधर में (ग्रामीण) में चाइना डोर पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त आदेश 19 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि चाइना डोर के वजह कई कीमती जाने चली गई हैं। इसकी वजह से रास्ते में आने-जाने वाले कई लोग घायल हो रहे हैं और कई पक्षी इनमें फंस मर रहे हैं।
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