कार में भरा था 5 लाख से ज्यादा का गांजा, बैकुंठपुर कोर्ट ने 2 तस्करों को सुनाई 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा

छत्तीसगढ़

कोरिया: बैकुंठपुर कोर्ट ने गुरुवार को 5.60 लाख रुपये की गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माने से दंडित किया है. दोनों एक वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश से लग्जरी कार की डिक्की में गांजा लेकर सप्लाई करने आ रहे थे. इसी दौरान एमसीबी जिले के केल्हारी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा.

लोक अभियोजक ने बताया कि एमसीबी जिले के थाना केल्हारी पुलिस को 9 दिसंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम माछीडांड़ केल्हारी निवासी संदीप शर्मा अपने साथी राजू कोरी निवासी गोच्छारा भैरहा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना मध्यप्रदेश के साथ एक सफेद रंग की कार नंबर एमपी 04 सीएल 1030 की डिक्की में गांजा लेकर आ रहा था, जिसे बिक्री करने की तैयारी थी. कार कठौतिया से केल्हारी की ओर जा रही थी.

मामले में थाना प्रभारी ने टीम गठित की. पुलिस टीम ने माछीडांड़ पुल के पास मेन रोड पर घेराबंदी की. कुछ देर बाद एक सफेद रंग की कार पहुंची. इसमें 2 व्यक्ति बैठे थे. मौके पर कार की तलाशी ली गई. डिक्की के अंदर से 3 पीले रंग के प्लास्टिक बोरी में 56 पैकेट गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजा की कीमत 5 लाख 60 हजार रुपए और कार की कीमत 7 लाख सहित कुल रकम 12 लाख 60 हजार रुपए बरामद हुआ.

मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि आरोपी राजू कोरी उर्फ राजू कबीर पंथी गांजा को सुंदरगढ ओडिशा से अजयगढ़ जिला पन्ना, मध्यप्रदेश में बिक्री करने ले जा रहा था. मामले में प्रकरण विशेष न्यायालय एनडीपीएस बैकुंठपुर में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर दोनों आरोपी को धारा 20 (बी) (द्वितीय) (सी) में 15-15 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माना से दंडित किया है.

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