जबलपुर : हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्ग के समान आयु सीमा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट में छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की याचिकाएं निरस्त कर दीं।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में अधिक छूट देने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई।
What do you feel about this post?
0%
Like
0%
Love
0%
Happy
0%
Haha
0%
Sad
0%
