कटनी में नई दंड संहिता लागू होने के बाद न्यायालय ने चालान के बाद एक दिन में सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश

कटनी। कटनी में एक जुलाई से नई दंड प्रक्रिया संहिता को अमल में लाए जाने के बाद दंडित किए जाने का यह पहला मामला है। शराब के नशे में वाहन चलाना एक ट्रक चालक व उसके मालिक को भारी पड़ा। यातायात की जुहला हाईवे चौकी पुलिस ने जांच के दौरान चालक को नशे में वाहन चलाते पकड़ा और कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने चालक व मालिक पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएन 9939 को रोका गया था

एक जुलाई को यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी प्रभारी सूबेदार मोनिका खड़से व चौकी के स्टाफ वाहनों की जांच कर रहा था। इसी दौरान वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएन 9939 को रोककर उसकी जांच की गई, जिसमें वाहन चालक शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाया गया।

मोटर वीकल एक्ट की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई

तत्काल मुलाहिजा के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय भेजा गया। हास्पिटल में चिकित्सक ने चालक के नशे में होने की पुष्टि कर दी। नतीजतन वाहन चालक रवि पिता अमरनाथ व वाहन मालिक विजयकांत गुप्ता पिता ब्रज किशोर गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने मोटर वीकल एक्ट की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की।

चालक व वाहन मालिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप-पत्र और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने वाहन चालक व वाहन मालिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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