रोहतक (हरियाणा): जिले के महम विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को 15 साल पुराने चर्चित हत्या के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने बुधवार को बाली पहलवान सहित 7 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके उपरांत गुरुवार को अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद और आर्थिक जुर्माने की सजा से दंडित करने का औपचारिक ऐलान किया।
🔫 अनाज मंडी में हुई थी आढ़ती विष्णु की गोली मारकर हत्या
वारदात की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम:
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मंडी में विवाद: यह पूरा खूनी संघर्ष करीब 15 वर्ष पूर्व अनाज मंडी में व्यापारिक व व्यक्तिगत कहासुनी के बाद शुरू हुआ था।
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अंधाधुंध गोलीबारी: विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी चपेट में आकर विष्णु नामक आढ़ती को गंभीर गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
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कई लोग हुए थे घायल: इस हिंसक गोलीबारी में मंडी में मौजूद कई अन्य लोग भी छर्रे और गोलियां लगने से गंभीर रूप से जख्मी हुए थे।
📜 पूर्व सरपंच की शिकायत पर 18 लोगों पर दर्ज हुआ था केस, 7 को मिली सजा
अदालती सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया:
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प्राथमिकी दर्ज: वारदात के उपरांत बसाना गांव के पूर्व सरपंच और मृतक के निकट संबंधी सीताराम राठी की लिखित शिकायत पर तत्कालीन विधायक बाली पहलवान सहित कुल 18 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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लंबी न्यायिक प्रक्रिया: अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान सहित 7 मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
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